सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66ए के हानिकारक और कठोर कानून को निरस्त कर दिया है। हिंदी फिल्म जगत के कई र्निमाता निर्देशकों का मानना है कि इस फैसले इससे अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित होगी
taazakhabarnews.in//आईटी-की-धारा-66ए-को-निरस्त-कर/
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