Saturday, April 18, 2015

आईटी की धारा 66ए को निरस्त करने का सिनेजगत में स्वागत

सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66ए के हानिकारक और कठोर कानून को निरस्त कर दिया है। हिंदी फिल्म जगत के कई र्निमाता निर्देशकों का मानना है कि इस फैसले इससे अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित होगी


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